सरकार का मुख्य आमदनी टैक्स के रूप में होती है ओर जो लोग टैक्स को सही रूप में सही समय पर देते है सरकार उन्हे छूट भी देती है ।
इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सभी व्यक्ति वर्ष 2021-22 के लिए आईटीआर पूरा करते हैं। इस वर्ष से, व्यक्तियों के पास अपना कर रिटर्न दाखिल करने के लिए 31 जुलाई तक का समय है, अंतिम तिथि आने में कुछ ही दिन शेष हैं।
अगर आप आखिरी तारीख के बाद आईटीआर जमा करते हैं तो आपको पेनल्टी देनी होगी। इसके अलावा कुछ लोगों को इस बार आईटीआर फाइल करने पर 2.5 लाख रुपये तक की अतिरिक्त छूट मिली है।
इन लोगों को आईटीआर 2.5 लाख रुपये की छूट
सामान्य तौर पर, 60 वर्ष से कम आयु वाले जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक है, वे टैक्स ब्रैकेट में आते हैं। इन व्यक्तियों पर केवल तभी कर लगाया जाता है जब उनकी आय 2.5 लाख से अधिक हो। आम तौर पर 2.5 से 5 लाख रुपये की सालाना आय पर 5% टैक्स काटा जाता है।
वहीं, 60 साल से अधिक लेकिन 80 साल से कम उम्र के लोगों को भी टैक्स देना होता है। यदि ऐसे व्यक्तियों की वार्षिक आय 3 लाख रुपये या उससे अधिक है तो वे टैक्स ब्रैकेट में आते हैं। ज्यादा कमाने पर ही उन्हें टैक्स देना होता है और इन लोगों को 50,000 रुपये की अतिरिक्त छूट भी मिलती है।
वहीं, कुछ व्यक्तियों को अति वरिष्ठ श्रेणी में भी रखा गया था। 80 साल से ज्यादा उम्र के लोग इस कैटेगरी में आते हैं। इन व्यक्तियों को अतिरिक्त कर छूट का भी लाभ मिलता है।
अगर उनकी सालाना आय 5 लाख रुपये से ज्यादा है तो ही उन्हें टैक्स देना होगा। इससे उन्हें पहले से ही नियमित करदाताओं की तुलना में 2.5 लाख रुपये की अतिरिक्त छूट मिलती है।
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